हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कहा-अंतर्जातीय या अंतर धार्मिक विवाह करने वालों को न किया जाए परेशान
हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आदेश दिया है कि अंतर्जातीय विवाह करने वाले अगर वयस्क हैं और उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है तो उन्हें परेशान न किया जाए। कोर्ट ने इस मामले में सर्वोच्च अदालत के आदेशों का पालन किए जाने की ताकीद की है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश…